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सुप्रीम कोर्ट ने बाल यौन अपराध मामले में पादरी को अग्रिम जमानत दी

नई दिल्ली, 30 अप्रैल, 2026: भारत के सुप्रीम कोर्ट ने फ्र. मंकुनवार टोप्पो को बाल यौन अपराधों से संरक्षण अधिनियम के तहत दर्ज एक मामले में अग्रिम जमानत प्रदान की। कोर्ट ने झारखंड हाई कोर्ट के पूर्व आदेश को निरस्त करते हुए उन्हें जांच में सहयोग जारी रखने का निर्देश दिया।



मामले की पृष्ठभूमि

यह मामला झारखंड के लातेहार जिले से जुड़ा है, जहां महिला थाना प्रभारी ने चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की रिपोर्ट और उच्च अधिकारियों के निर्देश पर जांच के बाद एफआईआर दर्ज की थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि सेंट जेवियर्स अकादमी के कुछ छात्रों ने पादरी पर अनुचित शारीरिक संपर्क का आरोप लगाया, जिसमें उनकी पीठ, हाथ, गाल और कंधों को दुर्भावनापूर्ण इरादे से दो वर्षों की अवधि में छूना शामिल था।



छात्रों ने दावे वापस लिए

बाद में बताया गया कि यह मामला उकसाया गया था। कथित पीड़ित के रूप में पहचाने गए छात्रों ने पुलिस को लिखकर कहा कि उन्हें ऐसी किसी घटना की जानकारी नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि मजिस्ट्रेट के समक्ष उनके बयान पुलिस के निर्देश पर दिए गए थे।


अदालत का निर्णय

सुप्रीम कोर्ट ने उल्लेख किया कि झारखंड हाई कोर्ट ने 6 फरवरी, 2026 को पादरी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद उन्होंने शीर्ष अदालत का रुख किया।


सुनवाई के बाद अदालत ने पाया कि अपीलकर्ता ने पहले लगाए गए सभी शर्तों का पालन किया है, जांच में सहयोग किया है और न तो गवाहों को प्रभावित किया है और न ही प्रक्रिया में हस्तक्षेप किया है।


27 अप्रैल, 2026 के आदेश में पीठ ने पहले दी गई अंतरिम सुरक्षा की पुष्टि की और निर्देश दिया कि गिरफ्तारी की स्थिति में उन्हें उचित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए। अदालत ने यह भी कहा कि उन्हें जांच में सहयोग जारी रखना होगा और मुकदमे में देरी या प्रभाव डालने का प्रयास नहीं करना चाहिए।


अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि यदि अपीलकर्ता के पास पासपोर्ट है, तो उसे मुकदमे के निष्कर्ष तक सक्षम प्राधिकारी के पास जमा करना होगा।


झारखंड हाई कोर्ट का 6 फरवरी का आदेश निरस्त कर दिया गया और अपील स्वीकार कर ली गई।


फादर मंकुनवार टोप्पो एक इंस्टीट्यूट ऑफ मिशनरीज सर्वेंट्स पादरी हैं, जो आरोप सामने आने के समय लातेहार स्थित सेंट जेवियर्स अकादमी में शिक्षक के रूप में कार्यरत थे।


कैथोलिक कनेक्ट रिपोर्टर द्वारा

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