- 30 July, 2025
नई दिल्ली, 30 जुलाई, 2025 — गिरफ़्तार कैथोलिक ननों की ओर से दायर ज़मानत याचिका सेशन कोर्ट ने स्वीकार नहीं की, क्योंकि न्यायालय ने कहा कि धारा 143 के तहत मामलों में ज़मानत देने का उसके पास अधिकार नहीं है। न्यायालय के अनुसार, इस मामले को बिलासपुर स्थित राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (एनआईए) अदालत में उठाया जाना चाहिए।
सीबीसीआई के जनसंपर्क अधिकारी ने पुष्टि की है कि कानूनी टीम अब जल्द से जल्द संबंधित एनआईए अदालत में ज़मानत याचिका दायर करेगी।
इसके अलावा, कानूनी टीम न्यायिक हिरासत के आदेश को चुनौती देने की भी तैयारी कर रही है। प्रवक्ता ने सवाल किया, "अगर सेशन कोर्ट दावा करता है कि वह धारा 143 के तहत ज़मानत देने के लिए सक्षम नहीं है, तो फिर सिस्टर को न्यायिक हिरासत में किस आधार पर भेजा गया है?"
चर्च कानूनी प्रक्रिया पर गहरी चिंता व्यक्त करता रहा है। चर्च ने उचित कानूनी तरीकों से न्याय सुनिश्चित करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। एनआईए अदालत द्वारा ज़मानत याचिका पर सुनवाई के बाद आगे की जानकारी मिलने की उम्मीद है।
कैथोलिक कनेक्ट रिपोर्टर
रोज़ाना हिंदी ख़बरों और आध्यात्मिक लेखों के लिए कैथोलिक कनेक्ट ऐप डाउनलोड करें:
एंड्राइड के लिये यहाँ क्लिक करें
© 2025 CATHOLIC CONNECT POWERED BY ATCONLINE LLP