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अमित शाह ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार सिस्टरों की ज़मानत याचिका का विरोध नहीं करेगी

नई दिल्ली, 31 जुलाई, 2025: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार दोपहर केरल के यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (यूडीएफ) सांसदों के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक के दौरान उन्हें आश्वासन दिया कि छत्तीसगढ़ में कथित जबरन धर्म परिवर्तन और मानव तस्करी के आरोप में गिरफ्तार की गई दो मलयाली कैथोलिक सिस्टारों की ज़मानत सुनिश्चित करने के लिए उचित कार्रवाई की जाएगी। सांसदों ने बैठक के बाद आशा व्यक्त की और कहा कि शाह ने गिरफ्तारी और उसके बाद की अदालती कार्यवाही में गंभीर खामियों को स्वीकार किया।


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बुधवार को दोपहर 12 बजे हुई यह बैठक व्यापक राजनीतिक आक्रोश और विरोध के बाद हुई, जिसमें राहुल और प्रियंका गांधी सहित केरल के कई नेताओं ने केंद्र सरकार से हस्तक्षेप की मांग की थी। चर्चा से पहले, शाह ने कथित तौर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री से घटना का विवरण मांगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी इस मामले पर चर्चा की।


शाह ने सांसदों को सूचित किया कि केंद्र सिस्टरों - प्रीति मैरी और वंदना फ्रांसिस - को ज़मानत दिलाने के लिए हर संभव मदद करेगा। दोनों को पिछले हफ़्ते दुर्ग रेलवे स्टेशन पर गिरफ़्तार किया गया था और तब से वे लगातार छह दिनों से जेल में हैं। उनकी गिरफ़्तारी की कड़ी निंदा हुई है और केरल के सांसदों और प्रियंका गांधी वाड्रा के नेतृत्व में संसद के बाहर विरोध मार्च निकाला गया।


यूडीएफ सांसद एन.के. प्रेमचंद्रन, बेनी बेहानन और फ्रांसिस जॉर्ज, जो पहले दुर्ग जेल में सिस्टरों से मिलने गए थे, उन्होंने न्याय की अपनी माँग दोहराई। उन्होंने सिस्टरों पर हमला करने के आरोपी बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामला दर्ज करने की भी माँग की और केंद्र से भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचने के लिए निवारक उपाय करने का आग्रह किया।


सांसदों ने मानक कानूनी प्रक्रिया पूरी किए बिना मामले को राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (एनआईए) को सौंपे जाने के तरीके पर भी चिंता व्यक्त की। उन्होंने आरोप लगाया कि उचित प्रक्रिया को दरकिनार कर मामले को एनआईए अदालत में स्थानांतरित करने के पीछे कोई साज़िश हो सकती है। सांसदों के अनुसार, गृह मंत्री ने प्रक्रियात्मक खामियों को स्वीकार किया और पुष्टि की कि तदनुसार कदम उठाए जाएँगे।


दुर्ग सेशन कोर्ट ने मानव तस्करी से संबंधित मामलों में अधिकार क्षेत्र की कमी का हवाला देते हुए सिस्टरों की प्रारंभिक ज़मानत याचिका खारिज कर दी। कानूनी सलाहकार ने पहले एनआईए को अदालत का दरवाजा खटखटाने से आगाह किया था, जिसके कारण सिस्टरों ने छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में एक नई ज़मानत याचिका दायर करने का फैसला किया।


संसद में, सांसद के.सी. वेणुगोपाल और के. सुरेश ने जीरो आवर में यह मुद्दा उठाया और गिरफ्तारी को "बेहद परेशान करने वाला और चौंकाने वाला" बताया। वेणुगोपाल ने आरोप झूठे होने का आरोप लगाया और हिरासत में चल रही इस कार्रवाई को क्रूरता बताया। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा, "ये दोनों सिस्टर पिछले पाँच दिनों से बिना किसी कारण के जेल में हैं। यह कैसी क्रूरता है? अगर सरकार अभी कार्रवाई नहीं करती है, तो स्थिति बेकाबू हो जाएगी।"


कानूनी कार्यवाही जारी रहने के साथ, राजनीतिक सुर्खियाँ इस मामले पर बनी हुई हैं। यूडीएफ नेताओं को उम्मीद है कि गुरुवार को शाह के साथ होने वाली बैठक से गिरफ़्तार सिस्टरों के लिए त्वरित कार्रवाई और न्याय सुनिश्चित होगा।


कैथोलिक कनेक्ट रिपोर्टर


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