- 29 July, 2025
नई दिल्ली, 28 जुलाई 2025: कल आयोजित एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता में, भारतीय कैथोलिक बिशप सम्मेलन (सीबीसीआई) ने देश में अल्पसंख्यक समुदायों के विरुद्ध बढ़ते शत्रुता और हिंसा के माहौल पर गहरी पीड़ा और चिंता व्यक्त की। सीबीसीआई ने कहा कि अल्पसंख्यक भय और पीड़ा से ग्रस्त होते जा रहे हैं और सांप्रदायिक तत्वों के बढ़ते हमलों और कानून लागू करने तथा संवैधानिक मूल्यों को बनाए रखने की ज़िम्मेदारी संभालने वालों की चिंताजनक उदासीनता के बीच खुद को असुरक्षित महसूस रहे हैं।
सीबीसीआई ने लक्षित और सांप्रदायिक हिंसा की चल रही गाथा की ओर ध्यान आकर्षित किया और 17 जून 2025 के एक विशिष्ट उदाहरण का हवाला दिया, जब भाजपा विधायक गोपीचंद पडलकर ने कथित तौर पर महाराष्ट्र के कुपवाड़ (सांगली) में ईसाइयों के खिलाफ सार्वजनिक हिंसा भड़काई थी। सीबीसीआई के अनुसार, पडलकर ने कथित तौर पर निम्नलिखित बयान दिया था:
"जो कोई भी पहले पुरोहित को पीटेगा उसे पाँच लाख रुपये, दूसरे पुरोहित को पीटने वाले को चार लाख रुपये और तीसरे पुरोहित को पीटने वाले को तीन लाख रुपये मिलेंगे।"
कुल प्रस्तावित कीमत कथित तौर पर ग्यारह लाख रुपये थी।
सीबीसीआई ने ज़ोर देकर कहा कि इस तरह के बयान के लिए तत्काल और निर्णायक कानूनी हस्तक्षेप की आवश्यकता है, खासकर इसलिए क्योंकि यह स्पष्ट, प्रत्यक्ष था और वीडियो फुटेज और मीडिया आउटलेट्स के माध्यम से प्रसारित किया गया था। धर्माध्यक्षों ने स्पष्ट किया कि यह भाषण धार्मिक रूप से प्रेरित हिंसा को भड़काने का एक स्पष्ट उदाहरण है, जो भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 की धारा 152 के तहत एक गंभीर अपराध है। बीएनएस उन कृत्यों को दंडित करता है जो विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देते हैं और राष्ट्रीय एकता को खतरे में डालते हैं। इसमें आजीवन कारावास तक की सज़ा का प्रावधान है।
धर्माध्यक्षों ने कानूनी कार्रवाई की कमी की निंदा करते हुए कहा कि हज़ारों नागरिकों द्वारा शांतिपूर्ण प्रदर्शनों के बावजूद, अधिकारी कथित तौर पर एक प्राथमिकी (एफआईआर) भी दर्ज करने में विफल रहे हैं। सीबीसीआई ने कहा कि इस मामले में कोई कार्रवाई न होना उस तेज़ कानूनी कार्रवाई से बिल्कुल विपरीत है, जो अक्सर छात्रों, कार्यकर्ताओं और विपक्षी नेताओं के खिलाफ छोटी-छोटी बातों जैसे सोशल मीडिया पोस्ट या शांतिपूर्ण विरोध के लिए की जाती है। सीबीसीआई ने इस तरह की पक्षपातपूर्ण कार्रवाई को संविधान का गंभीर उल्लंघन और संस्थाओं की निष्पक्षता के लिए एक खतरनाक संकेत बताया।
सीबीसीआई ने 25 जुलाई 2025 को हुई एक परेशान करने वाली घटना पर भी प्रकाश डाला, जिसमें दुर्ग रेलवे स्टेशन पर दो कैथोलिक धार्मिक महिलाओं की गिरफ्तारी हुई। कथित तौर पर, इन बहनों को सांप्रदायिक तत्वों के इशारे पर दो लड़कियों के साथ यात्रा करने के कारण हिरासत में लिया गया था। दोनों लड़कियों की उम्र 18 वर्ष से अधिक होने और उनके पास अपने माता-पिता के लिखित सहमति पत्र होने के बावजूद, गिरफ्तारी हुई। सीबीसीआई के अनुसार, बहनों के साथ कथित तौर पर मारपीट की गई और जब माता-पिता पहुँचे, तो पुलिस ने उन्हें अवैध रूप से अपनी बेटियों से मिलने से रोक दिया।
सीबीसीआई ने यह भी बताया कि छत्तीसगढ़ धर्म स्वतंत्रता अधिनियम, 1968 की धारा 4 के तहत अपराध—जो प्रारंभिक एफ़आईआर में शामिल नहीं था—बाद में बीएनएसएस रिपोर्ट (समय शाम 5.30 बजे) की धारा 173 के तहत जोड़ा गया।
कैथोलिक कनेक्ट रिपोर्टर द्वारा
छवि स्रोत: मातृभूमि समाचार
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