- 21 August, 2025
रायपुर, 19 अगस्त, 2025: छत्तीसगढ़ सरकार अनुसूचित जनजाति (एसटी) के उन लोगों को सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने से रोकने की तैयारी कर रही है जो धर्म परिवर्तन करके दूसरा धर्म अपनाते हैं। यह प्रतिबंध वर्तमान में केवल अनुसूचित जाति (एससी) पर लागू है।
प्रस्तावित संशोधन के तहत, जिन आदिवासियों ने धर्म परिवर्तन किया है और वे दोहरे लाभ - अनुसूचित जनजाति आरक्षण और अल्पसंख्यक कल्याण योजनाओं - का लाभ उठा रहे हैं, उन्हें दोनों का लाभ नहीं मिलेगा। सत्तारूढ़ भाजपा का तर्क है कि यह कदम "दोहरे अधिकारों" को समाप्त करने के लिए आवश्यक है, जबकि विपक्ष ने इसे राजनीति से प्रेरित बताकर खारिज कर दिया है।
उपमुख्यमंत्री और कानून मंत्री अरुण साव ने कहा कि सरकार कानूनी विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में कानून को मजबूत करेगी और राष्ट्रीय स्तर पर बदलावों के लिए केंद्र से मंजूरी लेगी।
राज्य में पिछले दो वर्षों में धर्मांतरण के 100 से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें से 44 के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज किया गया है। इस प्रवृत्ति से निपटने के लिए, सरकार छत्तीसगढ़ धर्म स्वतंत्रता अधिनियम, 1968 को एक सख्त कानून से बदलने की योजना बना रही है। मसौदा कानून में प्रलोभन और जबरन धर्मांतरण की परिभाषाओं का विस्तार किया जाएगा, जिला प्राधिकारियों को 60 दिन पहले सूचना देना अनिवार्य होगा, तथा अघोषित धर्मांतरण के लिए 10 वर्ष तक की जेल की सजा का प्रावधान होगा।
यह कदम तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के कार्यकाल में 2006 में लागू किए गए उस प्रावधान को पुनर्जीवित करता है, जिसके तहत महिलाओं, नाबालिगों, दलितों और आदिवासियों के जबरन धर्मांतरण के लिए दो साल की जेल और ₹10,000 के जुर्माने का प्रावधान था। हालाँकि, इस प्रावधान को कभी लागू नहीं किया गया।
पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भाजपा से इस मुद्दे का "राजनीतिकरण" करने के बजाय मौजूदा प्रावधान को लागू करने का आग्रह किया है। इसके विपरीत, सर्व आदिवासी समाज के संरक्षक अरविंद नेताम ने नए प्रस्ताव का स्वागत करते हुए इसे "आदिवासी संस्कृति और परंपराओं की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण" बताया।
इस प्रस्ताव से राज्य में नए सिरे से राजनीतिक और सामाजिक बहस छिड़ने की उम्मीद है, जहाँ धर्मांतरण एक संवेदनशील मुद्दा बना हुआ है।
स्रोत: द स्टेट्समैन
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